सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया। ऑनलाइन सुरक्षित ड्राइविंग परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 60 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने, लाइसेंस संबंधी सेवाओं में शुल्क छूट और आवेदनों के निपटारे की समयसीमा तय करने का प्रस्ताव है।
नई दिल्ली, एजेंसी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में जल्द बदलाव हो सकता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऑनलाइन सुरक्षित ड्राइविंग पाठ्यक्रम की परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है। इस संबंध में मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए मसौदा जारी किया है। हालांकि, ये प्रस्ताव हैं और अंतिम नियम अधिसूचित होने के बाद ही लागू होंगे।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 30 मिनट का ऑनलाइन पाठ्यक्रम
मसौदे के मुताबिक, सुरक्षित ड्राइविंग से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यक्रम कम से कम 30 मिनट का होगा। इस पाठ्यक्रम की परीक्षा पास करने के लिए आवेदकों को न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे। फिलहाल इसके लिए 60 प्रतिशत अंक की सीमा है। प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और वाहन चालकों को यातायात नियमों की बेहतर जानकारी देना है।
आधार सत्यापन पर कुछ सेवाओं में मिल सकती है शुल्क छूट
मंत्रालय ने आधार से सत्यापित ऑनलाइन सेवाओं के तहत ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कुछ चुनिंदा सेवाओं के लिए शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव भी रखा है। इससे पात्र आवेदकों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने में सुविधा मिल सकती है।
लाइसेंस में नाम-पता बदलने का शुल्क खत्म करने का प्रस्ताव
मसौदे में ड्राइविंग लाइसेंस में नाम और पते में बदलाव के लिए लगने वाले शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, लाइसेंस में दर्ज विवरण में संशोधन के लिए किए गए आवेदनों पर 15 दिन के भीतर निर्णय लेने की बात कही गई है।
यदि किसी आवेदन को खारिज किया जाता है, तो संबंधित प्राधिकरण को अस्वीकृति का कारण भी बताना होगा। इससे आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने और लोगों को अनावश्यक देरी से राहत मिलने की उम्मीद है।
पहचान और पते के प्रमाण के लिए ये दस्तावेज होंगे मान्य
प्रस्तावित नियमों के तहत पहचान, आयु और निवास के प्रमाण के रूप में कई दस्तावेज स्वीकार किए जा सकेंगे। इनमें शामिल हैं:
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- मतदाता पहचान पत्र
- ई-राशन कार्ड
- जन्म प्रमाणपत्र
इन दस्तावेजों की स्वीकार्यता से लाइसेंस संबंधी आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का प्रस्ताव है।
PVC या लैमिनेटेड कार्ड में मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस
मसौदे में नए जारी होने वाले और नवीनीकृत किए जाने वाले प्रत्येक ड्राइविंग लाइसेंस को फॉर्म-7 के तहत लैमिनेटेड या पीवीसी कार्ड के रूप में जारी करने का प्रस्ताव भी शामिल है। इससे लाइसेंस के प्रारूप को लेकर एकरूपता लाने में मदद मिल सकती है।
30 दिन में मांगे गए सुझाव और आपत्तियां
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधनों पर संबंधित पक्षों से 30 दिन के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझावों पर विचार और नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि प्रस्तावित बदलाव कब से लागू होंगे।
ध्यान दें: फिलहाल 75 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता सहित ये बदलाव मसौदे का हिस्सा हैं। इन्हें लागू नियम मानने से पहले मंत्रालय की अंतिम अधिसूचना देखना जरूरी है।






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