नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) खाताधारकों को कोरोना वायरस के इलाज के लिए आंशिक निकासी की इजाजात दे दी है। लॉकडाउन के चलते लोगों के सामने आ रही आर्थिक चुनौतियों को कम करने के मद्देनजर शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया। गौरतलब है कि पूरे देश में 25 मार्च से 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लागू है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं और सामानों को छोड़कर सभी औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियां ठप हैं।

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने शुक्रवार को कहा है कि कोरोना वायरस के इलाज से जुड़े खर्चों के लिए एनपीएस (NPS) खाताधारकों को आंशिक निकासी की इजाजत होगी। प्राधिकरण ने एक स्टेटमेंट में एनपीएस के सभी अंशधारकों और खाधारकों से कहा, “सरकार ने कोरोना वायरस को जानलेवा महामारी माना है। इसलिए इस बीमारी के इलाज के लिए खाताधारकों को आंशिक निकासी की अनुमति दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर यह अनुमति खाताधारकों, उनके बच्चों, जीवनसाथी और अभिभावकों के इलाज के लिए दी जाएगी।” साथ ही प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि आंशिक निकासी की यह सुविधा अटल पेंशन योजना (APY) के खाताधारकों के लिए नहीं होगी। गौरतलब है कि NPS और APY दोनों योजनाएं पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के तहत ही आती हैं।  इन दोनों योजनाओं के कुल खाताधारकों की संख्या 31 मार्च की गणना के अनुसार, 3.46 करोड़ थी।

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