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कोरोना के खिलाफ जंग : स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों पर हमला अब गैरजमानती अपराध, हो सकती है 7 साल तक की सजा

नई दिल्‍ली। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में अग्रिम पंक्ति में रहकर संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों पर हमला करने वालों को अब कठोर सजा मिलेगी। कोरोना योद्धाओं (Corona warriors) पर हमले की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को हमलावरों के लिए कड़ी सजा का ऐलान किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, “गंभीर हमले के मामले में हमलावरों को 6 माह से सात साल तक की कैद की सजा व 1 से 7 लाख रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा।” उन्‍होंने आगे कहा, “नुकसान का दोगुना हमला करने वालो से वसूला जाएगा।”

राष्ट्रीय महामारी कानून के तहत (बदलाव करके) अध्यादेश लागू किया जाएगा। इसके तहत डॉक्टरों पर हमला गैरजमानती अपराध होगा। 30 दिन में जांच पूरी होगी। एक साल में फैसला आ जाएगा और कड़ी सजा यानी 3 महीने से 5 साल कैद की सजा हो सकती है।

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