लखनऊ। कोरोना से जंग के कारण लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के लिए यह एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार को गुड्स सर्विस टैक्स यानि (जीएसटी) में रिटर्न दाखिल करने में छूट देने अर्थात समय-सीमा बढ़ाने का अधिकार मिल गया है। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने बुधवार को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है।
केंद्र सरकार ने कोरोना को आपदा मानते हुए जीएसटी में इसकी व्यवस्था की है। इसके लिए धारा 168-क बढ़ाया गया है। इसमें अपरिहार्य घटना जैसे युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, अग्नि, चक्रवात, भूकंप या प्रकृति के कारण अन्य किसी आपदा पर व्यपारियों को राहत देने की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के बाद राज्य सरकार को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने या फिर इस तरह की अन्य सुविधा देने का अधिकार मिल गया है।