बरेली। कोरोना वायरस से जंग के बीच लॉकडाउन 5 की केंद्र सरकार की गाइडलाइन अनलॉक-1 के अनुसार 8 जून से मॉल, मंदिर और रेस्त्रां आदि कई स्थान खुलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। मन्दिर, मॉल्स और रेस्त्रां आदि के लिए अलग-अलग गाइड लाइन तैयार की गई है।
अधिकारियों का कहना है कि यदि इन गाइडलाइन के अनुसर चलने पर एक तो वायरस का संक्रमण नहीं फैलेगा। साथ ही हम सरकार के नियमों का पालन भी करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बारे में अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सावधानी और सतर्कता बरतना जरूरी है।
धर्मस्थलों के लिए ये हैं गाइडलाइन :-
- धर्मस्थल के अन्दर एक बार में पांच से अधिक श्रद्धालु नहीं होंगे।
- प्रत्येक धर्मस्थल पर सेनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स आक्सीमीटर की व्यवस्था होगी।
- धर्मस्थल में प्रतिमा अथवा धार्मिक ग्रन्थों को कोई भी स्पर्श नहीं करेगा।
- धर्मस्थलों के परिसर में श्रद्धालु जूता-चप्पल पहनकर नहीं आएगा।
- जूता-चप्पल रखने के लिए धर्मस्थल की व्यवस्था से जुड़े लोग इस संबंध में समुचित इन्तजाम करेंगे।
होटल के लिए जारी की गई गाइडलाइंस :
- प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग होना जरूरी।
- बिना कोरोना लक्षण वाले ही स्टाफ और गेस्ट को होटल में आने की इजाजत।
- सभी को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा.
- सोशल डिस्टेनसिंग का पालन करना जरूरी।
- कर्मचारियों को ग्लव्स पहनना जरूरी।
- सभी कर्मचारी खासतौर से वरिष्ठ कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. कोशिश होनी चाहिए ऐसे कर्मचारी सीधे लोगों के संपर्क में नहीं आएं।
मॉल में जाने के लिए ये हैं गाइडलाइन- :
- किसी भी मौल में भीड़ जाम ना हो।
- बाहरी परिसर जैसे कि पार्किंग स्थल में सोशल डिस्टेनसिंग मानदंडों का विधिवत पालन हो।
- यदि उपलब्ध हो तो वैलेट पार्किंग, कर्मचारियों के उपयुक्त कवर / मास्क और दस्ताने पहनने के बाद ही शुरू हो।
- वाहनों के स्टीयरिंग, दरवाजे के हैंडल, चाबियों आदि का सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए।
- लिफ्ट में लोगों की संख्या सीमित होनी चाहिए. जिससे सोशल डिस्टेनसिंग का पालन किया जा सके।