नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के रोगियों के समुचित इलाज और इस महामारी से मरने वाले लोगों के शवों को लेकर स्वत: संज्ञान लिया है। उसने कहा कि सभी राज्यों को मरीजों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों के निरीक्षण के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करनी चाहिए। सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। रोगियों की देखभाल और शवों को संभालने में हो रही खामियों को दूर किया जाना चाहिए।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति भूषण ने कहा, “कोरोना वायरस के परीक्षणों के लिए उचित दर तय की जानी चाहिए। देशभर में इस संबंध में एकरूपता होनी चाहिए। …वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।”
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मरीज की देखभाल की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश पारित कर सकती है।