लखनऊ। (Unlock 2.0 in uttar Pradesh) केंद्र सरकार के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी एक जुलाई 2020 से शुरू हो रहे अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन जारी कर दी है। मंगलवार को जारी इस नई गाइडलाइन में सरकार ने कोई खास ढील नहीं दी है। नए नियमों में लोगों को कुछ ही राहत मिली है जबकि कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं दी गई है। फिलहाल प्रदेश में स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। हालांकि कर्फ्यू की समयसीमा घटा दी गई है।

-15 जुलाई से राज्य में केंद्र और राज्य सरकार के सभी प्रशिक्षण संस्थान खुल सकेंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूरी होगा। सभी को मास्क पहनना, सैनिटेशन करने जैसे नियों का पालन भी करना होगा।

-दुकानें खोली जा सकेगीं। हालांकि दुकान पर एक समय में पांच से ज्यादा लोगों को रहने की अनुमति नहीं होगी। दुकान में काम करने वालों से लेकर आने वाले ग्राहकों तक को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।

-स्कूल-कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह ही 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।

-सिनेमा हॉल, मेट्रो, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल और ऑडिटोरियम अभी बंद ही रहेंगे। इन सभी को खोलने को लेकर 31 जुलाई के बाद फैसला लिया जाएगा।

-रात्रि कर्फ्यू की अवधि एक घंटे कम कर दी गई है। अब रात में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू होगा। इस समय किसी भी व्यक्ति के घर के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। सिर्फ इमरजेंसी में ही बाहर निकल सकेंगे।

-फिलहाल ट्रेनें और घरेलू उड़ानें क्रमबद्ध तरीके से चलाई जाएंगीं। घरेलू उड़ानों को लेकर धीरे-धीरे स्थितियां देखते हुए उनकी संख्या बढ़ाने पर फैसला होगा। ट्रेनों पर भी यह नियम लागू है। अंतरराष्ट्रीय उड़ाने फिलहाल स्थगित ही रहेंगी।

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