coal block scamनई दिल्ली, 4 अप्रैल। बहुचर्चित कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में पहली सजा का ऐलान हो गया है। झारखंड इस्पात प्राइवेड लिमिटेड जेआईपीएल के दो निदेशकों आरएस रूंगटा और आरसी रूंगटा को 4-4 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों निदेशकों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना नहीं देने पर सजा एक साल बढ़ेगी। कंपनी पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई।

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जेआईपीएल और इसके दो निदेशकों आर एस रूंगटा और आर सी रूंगटा को राज्य में एक कोयला खान आवंटन में हुई अनियमितता के संबंध में दोषी ठहराया था।

ajmera institute of media studies, bareillyसीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने कंपनी और इसके दो निदेशकों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) का दोषी पाया था। कोयला खान आंवटन घोटाले का यह पहला मामला है जिसमें स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई। स्पेशल कोर्ट का गठन कोयला घोटाले के मामलों की सुनवाई के लिए किया गया है। यह मामला उत्तरी धाडू कोयला ब्लॉक के आवंटन में हुई अनियमितताओं से जुड़ा है। स्पेशल कोर्ट कोयला घोटाला मामले से जुड़े सभी पहलुओं को देख रही है।

By vandna

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