नयी दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बारहवीं की स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की पुस्तक छापने वाले न्यू सरस्वती पब्लिशिंग हाउस के खिलाफ प्रीत विहार थाने में केस दर्ज कराया है। यह कार्रवाई इस किताब में महिलाओं की शारीरिक संरचना पर आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने पर की गयी है। पुलिस मामले की जांच महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम 1986 की धारा 6 के तहत कर रही है।
बता दें कि सीबीएसई से संबद्ध कई स्कूलों में यह किताब पढ़ाई जा रही थी। हरियाणा के कैथल जिले के चीका कस्बे के डीएवी के प्रोफेसर डॉ. वीके शर्मा द्वारा लिखी इस किताब में महिलाओं की फिगर को लेकर आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित की गयी है। बीते दिनों सोशल मीडिया में इस बात को लेकर लोगों ने सीबीएसई के खिलाफ आक्रोश जताया था।
मामले के तूल पकड़ने के बाद सीबीएसई ने एक जांच समिति गठित की थी। उसकी रिपोर्ट के बाद सीबीएसई ने निजी प्रकाशक पर मुकदमा दर्ज कराया है।
सीबीएसई के अनुसार, समिति ने जांच में पाया है कि पुस्तक में महिलाओं की शारीरिक संरचना को गलत रूप से वर्णित किया गया है, जो मूल पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं है। लेखक ने इन तथ्यों को प्रसंग से बाहर जाकर लिखा है। इसके साथ ही जांच समिति ने पाया कि लेखक और प्रकाशक की ओर से इस पुस्तक को बेचना आपराधिक कदाचार की श्रेणी में आता है।