नयी दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लागू होने के बाद एटीएम से पैसे निकाला और महंगा हो जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार जीएसटी कानून को 1 जुलाई से देश भर में लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध है। जीएसटी लागू होने के बाद सेवाओं और वस्तुओं के मूल्यों में खासा परिवर्तन होना तय है।
GST लागू होने के बाद एक जुलाई से एटीएम ट्रांजैक्शन पर 18 फीसद टैक्स लगेगा। यह दर मौजूदा समय में 15 फीसद है। अर्थात वर्तमान से तीन प्रतिशत ज्यादा पैसे आपको अदा करने पड़ेंगे। गौरतलब है कि फिलहाल आप अपने बैंक के एटीएम से महीने में पांच ट्रांजेक्शन और दूसरे बैंक के एटीएम से तीन ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं। हालांकि देश के छह बड़े शहरों में अपने बैंक के एटीएम से तीन ट्रांजैक्शन ही फ्री हैं। इससे अधिक ट्रांजैक्शन करने पर प्रति ट्रांजेक्शन बीस रुपए और सर्विस टैक्स देना होता है।
GST को लेकर खास बात यह है कि कि जीएसटी काउंसिल अब तक करीब 16 बैठकें कर चुकी है। 15वीं बैठक में सभी राज्यों ने 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने पर सहमति जताई। बाद में कुछ दरों में पविर्तन किया गया। अब काउंसिल की अगली बैठक 18 जून को होनी है।