नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिंदबरम के बेटे व शिवगंगा से कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद कार्ति चिदंबरम की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी। याचिका में कार्ति ने विदेश यात्रा के लिए पहले जमा किए अपने 10 करोड़ रुपये को वापिस करने का अनुरोध किया था। कार्ति ने दावा किया था कि उन्होंने यह राशि कर्ज पर ली है और वह इस पर ब्याज चुका रहे हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कार्ति से कहा कि उन्हें हर बार विदेश जाने के लिए 10 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे। साथ ही आगाह किया कि बेहतर हो कि वह अपने संसदीय क्षेत्र पर ध्यान दें।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने कार्ति चिदंबरम की इस याचिका पर विचार करने से भी मना कर दिया था। गौरतलब है कि यह रकम सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के पास विदेश जाने की शर्त पर जमा करवाई गई थी।
शीर्ष अदालत ने इस साल 30 जनवरी को कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल के यहां 10 करोड़ रुपये जमा कराने के बाद विदेश जाने की अनुमति दी थी। साथ ही आगाह किया था कि अगर उन्होंने आइएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामलों की जांच में सहयोग नहीं किया तो उनके साथ सख्ती की जाएगी।