नई दिल्ली : आहिस्ता-आहिस्ता विदा लेता यह साल सरकारी कर्मचारियों के लिए खुश होने की वजह देता जा रहा है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में सरकार का योगदान बढ़ाकर मूल वेतन का 14 प्रतिशत कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने एनपीएस में कुछ बदलाव करते हुए सरकार के मौजूदा 10 फीसदी योगदान को बढ़ाकर फीसद कर दिया है। साथ ही एनपीएस की कुल राशि में से 60 राशि निकालने पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह सीमा 40 प्रतिशत तक थी।
इसमें अहम बात यह है कि कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत ही बना रहेगा जबकि सरकार का योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है। कैबिनेट ने कर्मचारियों के 10 प्रतिशत तक योगदान के लिए आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी। फिलहाल सरकार और कर्मचारी दोनों का एनपीएस में योगदान में 10-10 प्रतिशत है।
इसके अलावा कर्मचारियों के पास निश्चित आय उत्पादों या शेयर इक्विटी में निवेश का विकल्प होगा। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस में जमा धन का कोई भी हिस्सा निकालने का निर्णय नहीं करता है और 100 प्रतिशत पेंशन योजना में हस्तांतरित करता है तो उसकी पेंशन अंतिम बार प्राप्त वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक होगी।