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31 जुलाई से पहले दाखिल करें इनकम टैक्स रिटर्न, अन्यथा भरना पड़ेगा जुर्माना

नई दिल्लीवित्तीय वर्ष 2018-19 को गुजरे अभी तीन महीने भी पूरे नहीं हुए हैं कि इस अवधि का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख करीब आ गई है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है? अगर आप इंडिविजुअल टैक्सपेयर हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) और जिसके अकाउंट के ऑडिट की जरूरत नहीं है, कैटेगरी में आते हैं तो ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इसके अलावा एक कंपनी के लिए  जिसके अकाउंट का ऑडिट होता है और वर्किंग पार्टनर फर्म के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख असेसमेंट ईयर (वित्त वर्ष 2018-19 के लिए असेसमेंट ईयर 2019-20 हुआ) में 30 सितंबर है। सभी तरह के टैक्सपेयर्स को उनके लिए निर्धारित तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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