इस मामले में JNU छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, शेहला राशिद, मुनीब हुसैन, उमर गुल, आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, बशीर भट्ट, राया रसूल समेत अन्य लोग आरोपी बनाए गए हैं।
नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में 2016 में हुई देश विरोधी नारेबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में 1200 पेज का आरोप-पत्र (charge sheet) दाखिल किया। इस पर मंगलवार को सुनवाई संभव है।
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124ए, 323, 465, 471, 143, 149, 147, 120बी के तहत यह चार्जशीट दाखिल की है। इसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, शेहला राशिद, मुनीब हुसैन, उमर गुल, आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, बशीर भट्ट, राया रसूल समेत अन्य लोग आरोपी बनाए गए हैं। कहा जा रहा है कि ये सेक्शन 11 में 10 आरोपी हैं जिनमें से तीन गिरफ्तार हुए थे। आरोप-पत्र में आरोपी के तौर पर वरिष्ठ वामपंथी नेता डी. राजा की बेटी अपराजिता का नाम भी शामिल है।
करीब तीन साल पहले नौ फरवरी 2016 को JNU में खथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाए गए थे। कन्हैया, उमर खालिद और अनिर्बान को JNU परिसर में संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू को फांसी पर लटकाए जाने के विरोध में कथित रुप से कार्यक्रम करने को लेकर देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी से बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। विपक्ष ने पुलिस पर सत्तारुढ़ भाजपा की शह पर काम करने का आरोप लगाया था। विपक्ष के कई नेताओं ने JNU के आरोपी छात्रों का पक्ष लिया था। इनमें से कई बड़े नेता तो उनके समर्थन में JNU भी पहुंचे थे।
आरोप-पत्र दायर होने से पहले कन्हैया कुमार ने कहा, ‘अगर यह खबर सच है कि इस मामले में चार्जशीट दायर हो रही है तो मैं पुलिस और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मामले में तीन साल बाद और आम चुनाव से ठीक पहले चार्जशीट दाखिल होना दर्शाता है कि यह राजनीतिक प्रेरित है। मुझे देश की न्यायपालिका पर विश्वास है।’