“हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आकलन वर्ष 2019-20 के लिए कोर्ट की ओर से पारित आदेश के अनुसार ही आयकर रिटर्न फाइल किया जाएगा।”
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विवरणी (Income tax return) फाइलिंग के लिए आधार नंबर और पैन की लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में कहा है कि वह पहले ही इस मामले में निर्णय ले चुका है और आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को बरकरार रखा गया है। शीर्ष अदालत की दो सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति एके सीकरी और ए. अब्दुल नजीर शामिल थे।
शीर्ष अदालत का यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ दायर की गई एक अपील के संदर्भ में सामने आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में दो लोगों श्रेया सेन और जयश्री सतपुते को बिना पैन को आधार से लिंक कराए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर फाइल करने की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने फैसले में कहा, "हाई कोर्ट ने उक्त आदेश इस तथ्य के संबंध में पारित किया था कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया और आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को बरकरार रखा। इसके मद्देनजर पैन को आधार नंबर से लिंक कराना अनिवार्य है।"
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आकलन वर्ष 2018-19 के संबंध में यह जानकारी दी गई है कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट के आदेशों के संदर्भ में आयकर रिटर्न दाखिल किया था और उनका मूल्यांकन भी पूरा हो गया। पीठ ने अपने आदेश में कहा, “हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आकलन वर्ष 2019-20 के लिए कोर्ट की ओर से पारित आदेश के अनुसार ही आयकर रिटर्न फाइल किया जाएगा।”