नयी दिल्ली, 11 जनवरी। एक अदालत ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले में भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की वह याचिका स्वीकार कर ली जिसमें उन्होंने कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कुछ अन्य नेता भी आरोपी हैं। महानगर दंडाधिकारी लवलीन ने विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों से कुछ दस्तावेज हासिल करने की स्वामी की याचिका मंजूर कर ली।
पिछले महीने कोर्ट ने सोनिया-राहुल को दी थी बेल- स्वामी ने द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, हेराल्ड हाउस से संबंधित दस्तावेजों की मांग वित्त, शहरी विकास और कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ-साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण और कंपनी पंजीयक से की है। अदालत ने बीते महीने सोनिया और राहुल को इस मामले में जमानत दे दी थी।
यंग इंडिया में सोनिया-राहुल की 38-38 फीसदी हिस्सेदारी- 26 जून 2014 को निचली अदालत ने कांग्रेस नेताओं को स्वामी की याचिका पर समन जारी किए थे। याचिका में कहा गया था कि नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाले एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए अधिग्रहण में धोखाधड़ी हुई है और इस कंपनी में सोनिया और राहुल की 38-38 फीसदी हिस्सेदारी है।
कौन-कौन है मामले में आरोपी? कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और आस्कर फर्नांडिस, गांधी परिवार के करीबी सुमन दुबे और टेक्नोक्रैट सैम पित्रोदा भी मामले में आरोपी हैं।