The Voice of Bareilly since 2010

28 फरवरी तक बैंकों में PAN नंबर नहीं दिया तो होगी ये कार्रवाई

स्थायी खाता संख्या (पैन)नयी दिल्ली। सरकार द्वारा सभी खाताधारकों से पैन का ब्योरा देने का आदेश दिए जाने के बाद बैंकों ने अपने ग्राहकों से 28 फरवरी तक स्थायी खाता संख्या (पैन) बयोरा देने को कहा है। इनमें वे अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) अनुपालन वाले ग्राहक भी शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ग्राहकों से पैन का ब्योरा देने के लिए लिखित रूप से सूचना भेजनी शुरू कर दी है। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि हाल के समय में ब्योरा नहीं देने वालों के खातों पर रोक लगाई जा रही है।

बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को भेजे संदेश में कहा है, ‘हम अपने सभी मूल्यवान ग्राहकों से पैन नंबर पंजीकृत कराने को कह रहे हैं। ग्राहकों से अपनी बैंक शाखा में इसे जमा कराने को कहा गया है। ऐसे मामले जिनमें पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है में फॉर्म 60 का इस्तेमाल किया जा सकता है।’ यह निर्देश केवाईसी अनुपालन वाले खातों के लिए भी है। जिन लोगों के पास पैन नहीं है वे फॉर्म 60 भर सकते हैं। फॉर्म 60 ऐसे लोगों की ओर से घोषणा होगी जिनके पास पैन नहीं है।

भाषा से साभार

error: Content is protected !!