नई दिल्ली । रेलवे, मेट्रो तथा राज्य सड़क परिवहन की बसों में टिकट खरीद के लिये पुराने 500 रुपये के नोट 10 दिसंबर से नहीं चलेंगे। पहले इसके लिये 15 दिसंबर तक चलने की घोषणा की गई थी।
वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर उपनगरीय और मेट्रो रेल सेवाओं, रेलवे टिकट काउंटर तथा सरकारी या पीएसयू बसों के काउंटरों से टिकटों की खरीद के लिये पुराने 500 रुपये के नोटों पर 10 दिसंबर से रोक लगा दी है। ट्रेन यात्रा के दौरान रेलवे की खान-पान सेवा के भुगतान के लिये पुराने 500 रपये के नोट नहीं चलेंगे। सरकार ने आठ नवंबर को 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों के चलन पर रोक लगाते हुए 72 घंटे तक जन उपयोगी सेवाओं में इसके उपयोग की अनुमति दी थी। बाद में इस समयसीमा को बार-बार बढ़ाया गया। पिछली बार इसके 15 दिसंबर तक चलने की घोषणा की गयी।
इस बीच, सरकार ने जन-उपयोगी सेवाओं के लिये भुगतान में 1,000 रुपये के नोट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इतना ही नहीं पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की खरीद के साथ हवाईअड्डा काउंटरों पर हवाई टिकट की खरीद पर 500 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगा दी गयी। हालांकि पुराने 500 रपये के नोट बिजली और पानी के बिल के भुगतान में इस्तेमाल होंगे। साथ ही रसोई गैस और मोबाइल रिचार्ज में भी इसका उपयोग होगा।
एजेंसी