नई दिल्ली। सदर बाजार से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमदत्त शर्मा को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने साल 2015 में गुलाबी बाग में हुई मारपीट के एक मामले में 6 महीने की सजा सुनाई है। अदालत ने विधायक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने सोमदत्त को एक शख्स को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराया था। जनवरी 2015 में जब सोमदत्त ने शिकायतकर्ता संजीव राणा की बेसबॉल के बैट से पिटाई की थी, उस समय वह विधायक नहीं थे।
संजीव राणा ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर कहा था कि सोमदत्त करीब 50-60 लोगों के साथ उसके दरवाजे पर पहुंचे। उसने बार-बार घंटी बजाने का विरोध किया तो सोमदत्त ने बेसबॉल बैट से उसके पैर पर मारना शुरू कर दिया। राणा ने अदालत को बताया कि सोमदत्त के साथ आए लोग उसे खींचकर सड़क पर ले गए और लात-घूंसे बरसाये जिससे वह बेहोश हो गया। उसके भाई ने पुलिस बुलाई और पीसीआर वैन उसे बाड़ा हिंदूराव अस्पताल ले गई।
दूसरी ओर, सोमदत्त का तर्क था कि राजनीतिक दुश्मनी के कारण यह मामला दर्ज कराया गया है। संजीव राणा भाजपा का सदस्य है और वह उनका टिकट कटवाना चाहता था। वहीं राणा का कहना था कि वह किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हैं। एक अन्य चश्मदीद गवाह सुनील ने भी संजीव राणा के आरोपों की अपने बयान में पुष्टि की थी।