हेग। कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (अंतरराष्ट्रीय न्यायालय) इस महीने के अंत में अपना फैसला सुनायगा। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है। 

भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव (48) को पाकिस्तान में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में आठ मई  2017 को अपील की थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 18 मई 2017 को जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी।

जाधव को पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में मार्च 2016 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर जासूसी का आरोप लगाया गया था और पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई।

पाकिस्तान का आरोप है कि जाधव अफगानिस्तान से लगती सीमा पर स्थित उसके प्रांत में काम कर रहे थे। दूसरी ओर भारत का कहना है कि जाधव जासूस नहीं हैं और उनका अपहरण किया गया है। नौसेना से रिटायर होने के बाद कारोबार करने वाले जाधव का ईरान से अपहरण किया गया है। पाकिस्तान ने जाधव मामले में काउंसलर संबंध पर 1963 के विएना समझौते का उल्लंघन किया है।

error: Content is protected !!