नई दिल्ली। (Unlock 4.0) केंद्र सरकार अनलॉक-4 के तहत 1 सितंबर 2020 से मेट्रो ट्रेन सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दे सकती है। किस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में अनलॉक 4.0 के कितने प्रावधान लागू होंगे, यह उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ताजा हालात पर निर्भर करेगा। लेकिन, निकट भविष्य में स्कूल-कॉलेजों के खुलने की कोई संभावना नहीं है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि सिनेमा घरों को भी फिलहाल नहीं खोला जाएगा। सरकार इस हफ्ते के अंत तक अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।  

अधिकारियों ने बताया कि अनलॉक-4 में अब तक बंद रखे गए बार को भी खोलने की तैयारी है। हालांकि यहां बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी पर इन्हें टेक अवे प्रणाली से चलाने की छूट दी जा सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि स्कूल कॉलेजों को तुरंत नहीं खोला जाएगा लेकिन उच्च शिक्षण संस्थान जैसे विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईआईएम को खोलने पर गंभीर चिंतन जारी है। इस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। सिनेमा घरों को खोलना भी बड़ी चुनौती है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना फिल्म निर्माताओं और थियेटर मालिकों के लिए महंगा पड़ सकता है। लिहाजा अभी इन्हें चालू नहीं किया जाएगा।

केंद्र सरकार पर बढ़ रहा दबाव

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के सुझावों के मुताबिक, गाइडलाइंस तैयार किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों से भी सुझाव लिए जा रहे हैं।” वहीं, पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा था, “अब तक भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस में 50 लोगों की संख्या तय की गई थी। हमने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर क्षमता के 50% के साथ बैंक्वेट हॉल को खोलने की मांग की है। होटल मालिकों की भी चाहत है कि वो अपना कारोबार बहाल करें। मुझे लगता है कि सरकार बहुत तेज फैसले ले रही है। पर्यटन उद्योग को भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे लगता है कि जल्द ही यह फैसला लिया जाएगा।”

अनलॉक-4 में सिर्फ प्रतिबंधित गतिविधियों की जानकारी होगी

सरकार अनलॉक-4 के दिशानिर्देशों में इस बार सिर्फ प्रतिबंधित गतिविधियों की जानकारी देगी। इसके अतिरिक्त अन्य को शुरू करने की छूट होगी। इन पर अंतिम फैसला राज्यों को लेना होगा। राज्य सरकारें अपने यहां हालात की समीक्षा के बाद अतिरिक्त गतिविधियों को चालू या बंद रखने का फैसला ले सकेंगी। कोरेना वायरस महामारी के चलते मेट्रो रेल सेवाएं मार्च में लॉकडाउन लागू होने से कुछ पहले से बंद चल रही हैं।

किस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में अनलॉक 4.0 के कितने प्रावधान लागू होंगे, यह उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ताजा हालात पर निर्भर करेगा।

फिलहाल ये गतिविधियां हैं प्रतिबंधित

अभी तक देश में जो गतिविधियां प्रतिबंधित हैं उनमें मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमा घर, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, सभागार व इसी तरह की अन्य जगहों पर प्रतिबंध लागू हैं। इसके अलावा, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों और बड़े सम्मेलनों को अगले एक महीने तक प्रतिबंधित रखा जाएगा।

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