प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को बड़ी राहत देते हुए उनकी और उनकी मां मेहरुन्निशा तथा दो भाइयों फैयाज़ुद्दीन और अयाजुद्दीन  की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने विवेचना जारी रखने का आदेश देते हुए पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक ही गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। साथ ही विवेचना मे सहयोग देने का निर्देश दिया है। इन सभी को यह राहत इनके खिलाफ सामान्य आरोप होने की वजह से मिली है।

हाईकोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपित नवाजुद्दीन के एक भाई मिनहाज़ुद्दीन के अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे कोई राहत नहीं दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की खंडपीठ ने दिया है।

नवाज़ुद्दीन की पत्नी आलिया सिद्दीकी उर्फ अंजली पांडेय ने इसी साल 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुधाना थाने में नवाज़ुद्दीन और उनके  परिवार के 5 लोगों के खिलाफ बच्ची के उत्पीड़न और पास्को एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज कराई थी।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया ने वर्ष 2011 में ही सहमति से तलाक ले लिया था। दोनों के बीच मनमुटाव को तलाक का कारण बताते हुए आलिया ने नवाजुद्दीन से इद्दत या मेहर की रकम लेने से भी इन्कार कर दिया था। मुंबई की मोहकम-ए-शरिया दारुल कजा रहमानिया के मौलाना अबुल हसन राही काजी ने दोनों के बीच तलाक कराया था। तलाकनामा बाकायदा नोटरी कराया गया था।

आलिया ने धर्म परिवर्तन कर नवाजुद्दीन से की थी शादी

अंधेरी वेस्ट मुंबई निवासी अंजना दूबे पुत्री आनंद दूबे ने 17 मार्च 2010 को मौलाना अबुल हसन राही काजी मुंबई के समक्ष धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था। उसने अपना नाम भी परिवर्तित कर जैनब उर्फ आलिया रख लिया था। इसी दिन नवाजुद्दीन के साथ उसका निकाह पढ़ा गया। निकाहनामे में मेहर की रकम साढ़े सात किलो चांदी रखी गई थी। धर्म और नाम परिवर्तन की कार्यवाही को 23 अगस्त 2010 को नोटरी कराया गया था।

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