नई दिल्ली। हाथरस मामले की निगरानी (Monitoring) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। देश की सबसे बड़ी अदालत के अनुसार, सीबीआई जांच की निगरानी हाईकोर्ट करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच के बाद वह तय करेगा कि केस का ट्रान्सफर उत्तर प्रदेश से दिल्ली किया जाए या नही। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सीबीआई हाईकोर्ट को रिपोर्ट करेगी। गौरततलब है कि लड़की के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि इस मामले का ट्रायल दिल्ली में हो। 

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन की पीठ ने एक जनहित याचिका और कार्यकर्ताओं तथा वकीलों की ओर से दायर कई अन्य हस्तक्षेप याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में दलील दी गयी थी कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है क्योंकि कथित तौर पर जांच बाधित की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभी इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, ऐसे में तुरंत ट्रांसफर की जरूरत नहीं है> अन्य सभी चीज़ों पर हाईकोर्ट भी अपनी नजर बनाए हुए है।

आपको याद होगा कि पिछले महीने 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा रात में युवती का शव जलाने पर काफी विवाद हुआ था। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस सवालों के घेरे में आ गई थी। इसके बाद मामला हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। 

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