नई दिल्ली। पिछले महीने यानी सितंबर की 30 तारीख को अनलॉक-5 के लिए जारी की गईं गाइडलाइंस को केंद्र सरकार ने नवंबर अंत तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 नवंबर 2020 तक जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने बुधवार को यह जानकारी दी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि किसी शख्स या फिर किसी सामान को प्रदेश के अंदर या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाने पर कोई रोक नहीं होगी। इसके लिए किसी तरह के अलग पास की जरूरत नहीं होगी।
गौरतलब है कि 30 सितंबर को जारी अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के मुताबिक 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क और स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, गृह मंत्रालय ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमाघरों को दोबारा घोलने की अनुमति दी थी। गाइडलाइंस में यह भी कहा गया था कि स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। राज्यों को अपने इस फैसले के दौरान छात्रों के माता-पिता की मंजूरी की जरूरत होगी।
केंद्र सरकार ने कहा था कि ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग जैसे चल रही थी, उसी तरह से चलती रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति है, उन्हें राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
अनलॉक 5 की खास बातें
– कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले इलाके में बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स, व्यापार प्रदर्शनी, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों पर गतिविधियों की अनुमति दी गई है।
– विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने इन गतिविधियों को शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।
– चुनावी राज्य बिहार और उपचुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक जमावड़े में बंद जगहों या हॉल में अधिकतम 200 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति है। राजनीतिक सभा कंटेनमेंट जोन के बाहर ही हो सकती है। इस अवधि में निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा।
गौरतलब है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च 2020 से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की थी और इसे 31 मई तक विस्तारित किया गया। देश में अनलॉक प्रक्रिया 1 जून से शुरू हुई जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से वाणिज्यिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों की इजाजत दी गई।