मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों को लेकर बीएमसी ने सख्ती बढ़ा दी है। बीएसमी की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक फ्लाइट के जरिए दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोआ से मुंबई आने वाले सभी यात्रियों को पहले आरटी-पीसीआर कोरोना टेस्ट कराना होगा और रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही उसे अपने साथ लेकर मुंबई के लिए सफर करना होगा। उधर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि प्रदेश में कोरोना को लेकर नियमों में ढील दी जा रही है और साथ ही चरणबद्ध तरीकों से लॉकडाउन खोले जाने की तैयारी की जा रही है।
त्योहारों के सीजन के बाद अब देश के कई इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र ने यात्रा नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। नए नियम 25 नवंबर से लागू होंगे। नियमों के मुताबिक बोर्डिंग से पहले यात्रियों को अपनी नेगेटिव रिपोर्ट जमा करनी होगी। इसके बाद मुंबई आगमन पर तैनात कर्मचारियों को भी अपने नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगीय़
गाइडलाइंस के मुताबिक महाराष्ट्र में आगमन से 72 घंटे पहले यात्रियों को कोरोना वायरस जांच करानी होगी। दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान गुजरात, गोवा से आ रहे लोगों के पास अगर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट का शुल्क देना होगा और उनकी जांच की जाएगी। टेस्ट होने के बाद ही उन्हें घर जाने की इजाजत होगी। अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे नियमों के मुताबिक आगे की प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए कहा जाएगा।
रेल यात्रियों के लिए गाइडलाइंस
दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा में रुकने या यहां के लिए महाराष्ट्र से चलने वाली ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन यात्रियों के पास महाराष्ट्र पहुंचने से पहले, 96 घंटे के अंदर की गई कोरोना जांच की रिपोर्ट होनी चाहिए।
ट्रेन से आ रहे लोगों के पास अगर कोरोना जांच रिपोर्ट नहीं होगी तो उनकी स्क्रिनिंग और शरीर का तापमान मापने के बाद ही उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण दिखेंगे उन्हें अलग किया जाएगा और स्टेशन पर ही उनका एंटीजेन टेस्ट किया जाएगा। अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तो उन्हें घर जाने की इजाजत होगी।