लखनऊ। कोरोना संक्रमण के दौरान आठवीं तक के विद्यालय खोलने पर हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदश सरकार से जवाब-तलब किया है। अदालत ने सरकारी वकील से पूछा कि विद्यालयों में कोरोना से बचाव के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार दस दिन में यह भी बताए कि अगर किसी विद्यालय में दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी?

न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायामूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने शुक्रवार को अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव की याचिका पर यह आदेश दिया। याची के वकील ज्योतिरेश पांडेय का कहना था कि बगैर समुचित इन्तजाम प्राइमरी स्कूल खोलने से बच्चों और शिक्षकों की जान का खतरा हो सकता है। याचिका में विद्यालय खोलने संबंधी बेसिक शिक्षा विभाग के आदेशों पर रोक लगाकर रद्द करने की गुजारिश की गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकारी वकील को सरकार से दस दिन में निर्देश लेकर पक्ष पेश करने को कहा है।

 
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