प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे कैदियों की 14 साल की सजा पूरी करने के बाद रिहाई के लिए बने कानून का पालन न करने पर राज्य सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना किसी गंभीर अपराध के कैदी 20 साल से जेल में बंद है और राज्य सरकार रिहाई के लिए बने कानून का पालन नहीं कर रही है।हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर विचार करते हुए यह तल्ख टिप्पणी की जो बलात्कार का आरोप साबित न होने के बावजूद 20 साल जेल में काट चुका है। हाईकोर्ट ने दुष्कर्म का आरोप साबित न होने पर उसको तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधि सचिव से कहा है कि वह सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करें कि वे अपने जिलों की जेलों में 10 से 14 साल तक की सजा काट चुके कैदियों की रिहाई की संस्तुति सरकार को भेजें, भले ही उनकी सजा के खिलाफ अपील विचाराधीन हो।
न्यायमूर्ति डा. केजे ठाकर और न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने ललितपुर के विष्णु की जेल अपील को स्वीकार करते हुए सोमवार को यह आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने अपने यहां लंबित ऐसी अपीलों को भी मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में लाने के लिए कहा है जिनमें कैदी 14 वर्षों से जेल में बंद हैं। खासकर जेल अपीलों को सुनवाई के लिए अदालत में भेजने का निर्देश दिया है।
बिना जुर्म साबित हुए 20 साल काटी जेल
ललितपुर के 16 वर्षीय विष्णु पर 16 सितंबर 2000 को अनुसूचित जाति की महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सीओ ने विवेचना कर चार्जशीट दाखिल की। सत्र न्यायालय ने उसे दुष्कर्म के आरोप में 10 साल व एससीएसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वह सन 2000 से जेल में है। उसकी ओर से जेल अपील दाखिल कर अनुरोध किया गया कि आरोपी 20साल जेल में बंद है इसलिए शीघ्र सुनवाई की जाए। हाईकोर्ट ने पाया कि दुराचार का आरोप साबित ही नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट मे जबरदस्ती करने के कोई साक्ष्य नहीं थे। पीडिता पांच माह से गर्भवती थी। ऐसे कोई निशान नहीं थे जिससे यह कहा जाए कि जबरदस्ती की गई थी। रिपोर्ट भी उसके पति और ससुर ने घटना के तीन दिन बाद लिखाई। पीड़िता ने इसे अपने बयान मे स्वीकार किया है।
हाईकोर्ट ने कहा- सरकार के पास है रिहा करने की शक्ति
हाईकोर्ट ने कहा सत्र न्यायालय ने सबूतों पर विचार किए बगैर गलत फैसला दिया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 व 433 में राज्य और केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है कि वह 10 से 14 साल की सजा भुगतने के बाद आरोपी की रिहाई पर विचार करे। राज्यपाल को अनुच्छेद 161 मे 14 साल सजा भुगतने के बाद रिहा करने का अधिकार है। आरोपी ने 20 साल जेल में बिताए। यह समझ से परे है कि सरकार ने इसके बारे मे विचार क्यों नहीं किया। हाईकोर्ट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है।