नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT Platform) और डिजिटल न्यूज के लिए गाइडलाइन गुरुवार को जारी कर दी। सरकार ने कहा कि आलोचना और सवाल उठाने की आजादी है पर सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स की शिकायत निपटाने के लिए भी एक फोरम होना चाहिए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, “सोशल मीडिया पर अगर कोई गलत कंटेंट डाला जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। यह पता होना बहुत जरूरी है कि गलत ट्वीट या कंटेंट पहली बार किसने पोस्ट किया।” वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओटीटी और डिजिटल न्यूज पोर्टल्स के बारे में कहा कि उन्हें खुद को नियंत्रित करने की व्यवस्था बनानी चाहिए। जिस तरह फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, वैसी ही व्यवस्था OTT के लिए हो। इस पर दिखाया जाने वाला कंटेंट उम्र के हिसाब से होना चाहिए।

सीधे शब्दों में कहें तो फेसबुक, ट्विटर, वाट्सऐप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुराफात की शुरुआत कहां से शुरू हुई यह अब सोशल मीडिया कंपनी को बताना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैर कानूनी पोस्ट है तो न केवल उसे हटाना पड़ेगा बल्कि सोर्स भी बताना पडे़गा।

रविशंकर प्रसाद ने कहा, “हमें शिकायत मिली थी कि सोशल मीडिया अपराधियों, आतंकवादी और हिंसा फैलाने वालों को प्रमोट करने का प्लेटफॉर्म बन गया है। भारत में वॉट्सऐप के यूजर्स 50 करोड़ हैं। फेसबुक के 41 करोड़ यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम यूजर्स की संख्या 21 करोड़ और ट्विटर के 1.5 करोड़ यूजर्स हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के गलत इस्तेमाल और इनके जरिए फेक न्यूज फैलाने की शिकायतें आई हैं। ये चिंताजनक बात थी, इसलिए सरकार ने ऐसे प्लेटफार्म्स के लिए गाइडलाइन तैयार करने का फैसला लिया।”

सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइ

  • सोशल मीडिया यूजर्स करोड़ों की तादाद में हैं। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर इन यूजर्स को अपनी शिकायत के निपटारे के लिए एक फोरम मिले।
  • अगर कोई अदालत या सरकारी संस्था किसी आपत्तिजनक, शरारती ट्वीट या मैसेज के फर्स्ट ओरिजिनेटर की जानकारी मांगती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये जानकारी देनी होगी।
  • ये व्यवस्था केवल भारत की अखंडता, एकता और सुरक्षा, इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था, दूसरे देशों से रिश्तों, रेप, यौन शोषण जैसे मामलों में लागू होगी।
  • हम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूजर्स के आंकड़े बताएंगे। इन प्लेटफॉर्म को शिकायतों के निपटारे के लिए मैकेनिज्म बनाना होगा। एक अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और इसका नाम भी बताना होगा।
  • इस अधिकारी को 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करनी होगी और इसका निपटारा 15 दिन के भीतर करना होगा।
  • यूजर के सम्मान खासतौर पर महिलाओं के सिलसिले में, अगर किसी की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की जाती है तो आपको शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कंटेंट हटाना होगा।
  • इन कंपनियों को हर महीने एक रिपोर्ट देनी होगी कि कितनी शिकायतें आईं और उन पर क्या कार्रवाई की गई।
  • अगर किसी सोशल मीडिया यूजर के कंटेंट को हटाना है तो उसे ऐसा करने की वजह बतानी होगी और उनका पक्ष भी सुनना होगा।
  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यूजर के रजिस्ट्रेशन के लिए वॉलेंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होना चाहिए।

ओटीटी और डिजिटल न्यूज के लिए गाइडलाइन

  • ओटीटी और डिजिटल न्यूज के लिए 3 चरणों का मैकेनिज्म होगा। इन सभी को अपनी जानकारियां देनी होंगी। रजिस्ट्रेशन की बाध्यता नहीं है, लेकिन जानकारी जरूर देनी होगी।
  • शिकायतों के निपटारे के लिए सिस्टम बनाया जाए। इन्हें सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी। इसे सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर इसी कद का कोई व्यक्ति लीड करेगा।
  • अगर किसी मामले में तुरंत एक्शन लिए जाने की जरूरत है तो इसके लिए सरकार के स्तर पर एक व्यवस्था बनाई जाएगी जो इस तरह के मामलों को देख सके।
  • फिल्मों की तरह ही OTT प्लेटफॉर्म को भी प्रोग्राम कोड फॉलो करना होगा। कंटेंट के बारे में उम्र के लिहाज से क्लासिफिकेशन करना होगा यानी कौन सा कंटेंट किस आयु वर्ग के लिहाज से उचित है। इसे 13+, 16+ और A कैटेगरी में बांटा जाएगा।
  • पैरेंटल लॉक यानी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे अभिभावक अपने बच्चों के लिए ऐसे कंटेंट को ब्लॉक कर सकें, जो ठीक नहीं है।

नोटिफिकेशन जारी होते ही गाइडलाइन प्रभावी

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज जो भी गाइडलाइन जारी की गई हैं, वे सभी नोटिफिकेशन जारी होते हुए ही प्रभाव में आ जाएंगी।

इन गाइडलाइंस के लिए 3 महीने का समय

  • सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए ये गाइडलाइन 3 महीने बाद लागू होंगी ताकि वे अपने मैकेनिज्म को सुधार सकें।
  • नियमों और कानूनों का पालन करवाने के लिए भारत में चीफ कॉम्पिलियांस नोडल अफसर, सरकारी एजेंसियों से 24 घंटे संपर्क में रहने वाले नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, शिकायतों के निपटारे के लिए रेसिडेंट ग्रेवांस अफसर की नियुक्ति शामिल है। ये सभी अधिकारी भारत में ही रहेंगे।
  • किसी पोस्ट या मैसेज के ओरिजिनेटिंग सोर्स की पहचान बताना ताकि रोकथाम, जांच और सजा जैसी प्रक्रियाएं पूरी की जा सकें। ये भारत की एकता-अखंडता, सामाजिक व्यवस्था, बलात्कार, यौन शोषण, बाल शोषण जैसे मामलों में होगा। ऐसे मामलों में सजा 5 साल से कम नहीं होगी।
  • वॉलेंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, पोस्ट हटाने के लिए कारण बताना और इसके लिए यूजर की बात सुननी होगी।
  • अदालत या सरकारी एजेंसी के अनुसार अगर कोई जानकारी गैरकानूनी है या भारत की एकता-अखंडता, सामाजिक व्यवस्था, दूसरे देशों से रिश्तों से जुड़े कानून के तहत बैन है तो इन्हें हटाना होगा।

कैपिटल हिल्स और लालकिले का भी जिक्र

रविशंकर प्रसाद ने कहा, “सोशल मीडिया का देश में स्वागत है। वे यहां आएं बिजनेस करें, पैसा कमाएं, भारतीयों को मजबूत करें। हां, भारत की एकता और अखंडता का ध्यान रखना होगा। सोशल मीडिया में डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। अगर अमेरिका में कैपिटल हिल्स पर अटैक होता है तो आप पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हैं लेकिन अगर भारत में लालकिले पर हिंसक हमला होता है तो आप डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं। ये साफतौर पर हमें मंजूर नहीं है।”

दो बार दिया सेल्फ रेगुलेशन का मौका

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, “डिजिटल मीडिया और न्यूज पोर्टल की तरह करोड़ों लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। जो प्रेस से आते हैं, उन्हें प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना होता है पर डिजिटल मीडिया के लिए बंधन नहीं है। टीवी वाले केबल नेटवर्क एक्ट के तहत कोड फॉलो करते हैं पर ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए ऐसा नियम नहीं है। सरकार ने सोचा है कि सभी मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक ही न्यायिक व्यवस्था हो। कुछ नियमों का पालन सभी को करना होगा और व्यवस्था बनानी होगी।”

रविशंकर प्रसाद ने कहा, “इसके लिए दोनों सदनों में OTT पर 50 सवाल पूछे गए। इसके बाद हमने दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में OTT से जुड़े सभी लोगों की बैठक बुलाई। हमने उन्हें सेल्फ रेगुलेशन की बात कही थी पर यह नहीं हुआ। दूसरी बैठक में हमने 100 दिन के भीतर व्यवस्था बनाने की बात कही, फिर भी नहीं हुआ। इसके बाद हमने सभी मीडिया के लिए इंस्टिट्यूशनल सिस्टम तैयार करने की सोची। मीडिया की आजादी लोकतंत्र की आत्मा है पर हर आजादी जिम्मेदारी भरी होनी चाहिए।”

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