नई दिल्ली। ग्राहकों की शिकायतों का निस्तारण अब आसानी से हो सकेगा। उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए शुरू किया गया ई-दाखिल पोर्टल (edaakhil.nic.in) 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो गया है। सरकार ने शनिवार को यह जानकारी दी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 20 जुलाई, 2020 से प्रभावी हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ता आयोगों में उपभोक्ता शिकायतें ऑनलाइन दाखिल करने और शिकायत दाखिल करने के लिए शुल्क के ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान है।

उपभोक्ता शिकायतों को ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कराने के लिए एनआईसी (NIC) द्वारा यह पोर्टल विकसित किया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह पोर्टल अब 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो गया है। उपभोक्ता मामले विभाग बाकी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी ई-पोर्टल शुरू करने की दिशा में प्रयासरत है।

ई-फाइलिंग को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग  (NCDRC) द्वारा 7 सितंबर, 2020 को लॉन्च किया गया था। इसे 8 सितंबर, 2020 को सबसे पहले लागू करने वाला पहला राज्य दिल्ली था। इसके बाद महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और हरियाणा ने अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में इस सुविधा को लागू किया। इन राज्यों में अब उपभोक्ता अपनी शिकायतें इस पोर्टल पर कर सकते हैं।

डिजिटल माध्यम से उपलब्ध इस मंच पर कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इन सुविधाओं में ई-नोटिस, मामले से जुड़े दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए लिंक, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के लिए वीसी लिंक, विपरीत पक्ष द्वारा लिखित जवाब दाखिल करने की सुविधा और एसएमएस/ई-मेल अलर्ट की सुविधा आदि शामिल हैं।

 
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