लखनऊ। सभी 75 जिलों में कोरोना के एक्टिव केस 600 से कम होने के साथ ही अब पूरा उत्तर प्रदेश अनलॉक हो गया है। हालांकि साप्ताहिक बंदी (शनिवार और रविवार) जारी रहेगी और बाकी 5 दिन शाम 7 बजे से अगली सुबह 7 बजे बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 797 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2.85 लाख नमूनों की जांच की गई। रिकवरी रेट 97.1 प्रतिशत है। पॉजिटिविटी रेट 0.2 प्रतिशत है।

प्रदेश में मंगलवार सुबह तक कुल सक्रिय मामले 14000 रह गए हैं। इनमें से 9,286 होम आइसोलेशन में हैं। मुख्यमंत्री अदित्यनाथ ने आगाह किया कि कोरोना वायरस कमजोर पड़ा है, समाप्त नहीं हुआ। थोड़ी-सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। बिना मास्क के बाहर न निकलें और सामाजिक दूरी का पालन करें।

ये रहेगी छूट

-सभी बाजार सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगे, सप्ताह में शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेंगे।

-कोरोना अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूरी उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारी रहेंगे। उन सभी को रेटोशन से बुलाया जाएगा,

-सभी निजी कंपनियों में कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। 

-औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। इन संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना पहचान पत्र या इकाई के प्रमाणपत्र के आधार पर आने और जाने की अनुमति रहेगी। प्रत्येक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क बनेगी।

-सब्जी मंडी पूरी तरह खुलेंगी। घनी आबादी में स्थित सब्जी मंडी को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित कराएगा।

-रेलवे स्टेशन एवं रोडवेज बस में दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी की अनिवार्यता रहेगी। इसी के साथ स्क्रीनिंग और एंटीजन टेस्टिंग किया जाएगा। कोरोना के मरीज पाए जाने पर अस्तपाल भेजा जाएगा। 

-बैंक, बीमा कंपनी, भुगतान प्रणाली और अन्य कार्यालय खुले रहेंगे। 

-एक्सप्रेसवे और हाईवे किनारे ढाबे खुलेंगे। 

-रेहड़ी पटरी, ठेली खोमचे आदि खुलेंगे। 

-ट्रांसपोर्ट कपंनी के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनी के कार्यालय, वेयर हाउस खुलेंगे।

-कंटेनमेंट जोन छोड़कर शेष स्थानों में धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 लोग ही जा सकेंगे।  जनपद के अंदर बसों का संचालन किया जाएगा। यात्रियों के लिए मास्क  लगाना जरूरी किया गया है। सभी यात्रियों की जांच कराई जाएगी।

-ऑटो और ई-रिक्शा में 3 और चार पहिया वाहन में 4 लोग बैठ सकेंगे।

-अंडे, मांस और मछली की दुकानें पर्याप्त सफाई के साथ खुलेंगी।

-गेहूं क्रय केंद्र और राशन की दुकानें खुलेंगी।
-उद्यान विभाग की नर्सरी खुलेंगी।

-राजस्व और चकबंदी कोर्ट कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत खुलेंगे। 

-सरकारी और निजी निर्माण कार्य कराए जाएंगे।

इन पर रहेगी पाबंदी

स्कूल, कॉलेज व न्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक कार्य के लिए खुले रहेंगे।

-रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन होम डिलीवरी चालू रहेगी।

कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।

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