नई दिल्ली। भारत के नए आईटी कानून को न मानना माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को भारी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई है। ट्विटर की वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा दिखाने पर बुलंदशहर में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने भी चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेट के मामले में ट्विटर के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया है। यह मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी राज्य के पुलिस महानिदेशक को ट्विटर पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
मनीष माहेश्वरी के खिलाफ बुलंदशहर में जो मामला दर्ज किया गया है, उस बारे में बजरंग दल के नेता प्रवीण भाटी ने शिकायत की थी। उत्तर प्रदेश में इस महीने माहेश्वरी पर यह दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। इससे पहले दर्ज हुए एक मामले में माहेश्वरी को पिछले हफ्ते कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है।
बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेट नहीं हटाना पड़ सकता है भारी
बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेट नहीं हटाए जाने के आरोप में अब ट्विटर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने यह केस राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया है। आयोग ने बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री नहीं हटाने का आरोप लगाते हुए 29 मई को ट्विटर के खिलाफ दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी। हाल ही में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के डीसीपी अन्येश रॉय को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस मामले में तलब भी किया था। आयोग ने डीसीपी से पूछा था कि 29 मई को शिकायत देने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की।
एमपी के गृह मंत्री ने डीजीपी को दिए कार्रवाई के आदेश
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट करके ही ट्विटर पर कार्रवाई का आदेश जारी करने की जानकारी दी है। उन्होंने ट्विटर पर देश विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। साथ ही राज्य के डीजीपी विवेक जौहरी को ट्विटर पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद पुलिस ने माहेश्वरी को 17 जून को समन भेज कर 7 दिन के अंदर पेश होने को कहा था। यह मामला एक मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट और अभद्रता से जुड़ा था। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद माहेश्वरी समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इन सभी पर घटना को गलत तरीके से पेश करने और उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने का आरोप है।
हालांकि इस मामले में माहेश्वरी को पिछले हफ्ते कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा है कि बेंगलुरू में रह रहे माहेश्वरी को उत्तर प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है तो वर्चुअली कर सकती है।
कर्नाटक हाईकोर्ट के इस आदेश को उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। माहेश्वरी ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका सूचीबद्ध करते समय उनका पक्ष भी सुना जाए।
ट्विटर ने पिछले सप्ताह ब्लॉक किया था आईटी मंत्री का हैंडल
ट्विटर ने आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का हैंडल शुक्रवार सुबह एक घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। इसकी वजह यह बताई गई कि प्रसाद ने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है। हालांकि बाद में ट्विटर ने चेतावनी देते हुए रविशंकर प्रसाद का हैंडल फिर से खोल दिया था। इस मुद्दे को लेकर भी सरकार और ट्विटर में टकराव सामने आया था।