नई दिल्ली। यह तो आप जानते ही हैं कि कोई भी वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पास में होना जरूरी है। हालांकि यह है झंझट का काम क्योंकि इनके खोने या खराब होने का खतरा बना रहता है। लेकिन, ज्यादातर लोगों को यह मालूम ही नहीं है कि इन दोनों जरूरी दस्तावेजों की मूल प्रति साथ रखने के बजाय आप इन्हें अपने मोबाइल फोन में DigiLocker और mParivahan ऐप में भी रख सकते हैं। परिवहन अधिकारी या ट्रैफिक पुलिस द्वार कागजात मांगने पर आप इन एप्स में रखे ये दस्तावेज दिखा सकते हैं।

आम आदमी से लेकर सरकारी अधिकारी तक ज्यादातर लोग इस सुविधा के बारे में नहीं जानते हैं। ऐसे में कई बार विवाद की स्थित बन जाती है क्योंकि कई बार वाहन चलाने वाले को तो DigiLocker और mParivahan के बारे में जानकारी होती है पर जांच करने वाले अधिकारी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता। इसे देखते हुए  दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने हाल ही में एक नोटिस जारी कर कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) के तहत डिजिलॉकर (DigiLocker) या एमपरिवहन (mParivahan) ऐप में डिजिटली मौजूद ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मान्य दस्तावेज (Valid documents) हैं। परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए इन डॉक्युमेंट्स को डिजिटली दिखाना कानूनन सही है।

नोटिस के अनुसार, “ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग का प्रवर्तन दल अब डिजिलॉकर और एमपरिवहन ऐप में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिखाने पर स्वीकार करता है।” हालांकि नोटिस में स्पष्ट कर बताया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की सॉफ्ट कॉपी इन दोनों ऐप्स के अलावा किसी और फॉर्म में स्वीकार नहीं की जाएगी।

नोटिस में यह भी कहा गया कि इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी ऐक्ट, 2020 के मुताबिक भी ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप में रिकॉर्ड होने पर मूल दस्तावेजों (original documents) की तरह ही वैलिड हैं।

नोट : डिजिलॉकर एक क्लाउड-बेस्ड प्लैफॉर्म है जहां डॉक्युमेंट्स और सर्टिफिकेट्स को वेरिफाई कर शेयर किया जा सकता है।

 
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