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नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी (NEET-PG) काउंसलिंग को लेकर बड़ा फैसला देते हुए 2021-22 के सत्र के लिए 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने आज शुक्रवार को यह फैसला देते हुए कहा, “हम ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे रहे हैं, काउंसलिंग तुरंत शुरू करने जरूरत है। इसके साथ ही 10% ईडब्लूएस (EWS) आरक्षण भी हो। आरक्षण इसी सत्र से लागू होगा।“

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