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ज्ञानवापी परिसर में तीन दिनों से चल रही सर्वे की कार्यवाही सोमवार को पूरी हो गई। अंतिम दिन का सर्वे खत्म होने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के पास शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन के प्रार्थनापत्र पर सिविल जज (सीनियर डिविजन) की कोर्ट ने उस स्थान को तत्काल सील करने का आदेश दिया है जहां शिवलिंग मिला है।
कोर्ट ने डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेश के अनुपालन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी देते सील कर सुरक्षा करने को कहा। शाम में पुलिस ने संबंधित स्थान को सील करते हुए वहां किसी भी व्यक्ति का जाना प्रतिबंधित कर दिया।

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महत्वपूर्ण साक्ष्य: अंतिम दिन के सर्वे के दौरान टीम ने वजूखाने के लिए बने कृत्रिम तालाब को पानी से खाली कराया गया। पानी हटते ही उस स्थान पर शिवलिंग मिला जिसका व्यास 12.8 फीट और लंबाई चार फीट बताई जा रही है। दावा यह भी है कि यह शिवलिंग नंदी के मुंह से उत्तर 84.3 फीट की दूरी पर स्थित है। उसे देखते ही हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन सिविल जज की अदालत में पहुंच गए।

कोर्ट में उन्होंने लिखित आवेदन के माध्यम से बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिला है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है। जैन ने कोर्ट से मांग की कि सीआरपीएफ कमांडेंट को उस जगह को सील करने, वहां वजू पर रोक लगाने और अधिकतम 20 लोगों के नमाज पढ़ने का आदेश दिया जाय। सीनियर डिवीजन के जज रवि कुमार दिवाकर ने तुरंत डीएम को उस जगह को सील करने का आदेश दिया। कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र व उनके दो सहयोगी मंगलवार को कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे। वजूखाने को सील करने के बाद सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ को सौंप दिया गया।

सर्वे से सभी पक्ष संतुष्ट: सर्वे कार्यवाही के बाद डीएम कौशलराज शर्मा ने कहा कि सोमवार को कोर्ट की ओर से गठित आयोग (कोर्ट कमीशन) ने सुबह 10.15 बजे काम समाप्त कर दिया। सभी पक्ष संतुष्ट थे।

महिलाओं की याचिका: सर्वे का आदेश महिलाओं के एक समूह द्वारा हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगने वाली याचिका पर दिया गया था, जिनकी मूर्तियां मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हैं। याचिका में शृंगार गौरी और अन्य विग्रहों की स्थिति स्पष्ट करने को भी कहा गया है।

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