लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मॉब लिंचिंग में किसी की मौत होने पर पीडि़त परिवार को मुआवजा देने का अहम फैसला किया गया। बैठक में 10 अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई।उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह व श्रीकांत शर्मा ने सरकार के कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

ये हैं कैबिनेट के 11 फैसले

1- किसी भी मामले में हिंसक भीड़ के हमले में जान गंवाने वाले यानी मॉब लिंचिंग के शिकार के आश्रितों को सरकार मुआवजा देगी। इसमें अलग-अलग परिस्थिति में 14 बिंदुओं पर तय मुआवजे में से जिलाधिकारी के स्तर पर 25 प्रतिशत अंतरिम मुआवजा दिया जा सकेगा। इसके साथ ही अब दुष्कर्म और एसिड अटैक के पीडि़तों को भी सरकार मुआवजा देगी। रिट याचिका संख्या से 754/2016 तहसीन एस पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य हाईकोर्ट के कार्य का निर्णय में दिए गए मार्गदर्शन सिद्धांतों का पालन द्वारा कार्य हिंसा/हत्या के पीड़ित को क्षतिपूर्ति एवं अंतरिम राहत प्रदान करने का प्रस्ताव पास।

2- धान के समर्थन मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी। धान क्रय नीति के तहत 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य तय। धान खरीद नीति के तहत धान का समर्थन मूल्य 1835 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित।

3- हिंदी फिल्म सुपर-30 को किया गया टैक्स फ्री। सुपर-30 को टैक्स फ्री करने के किए गए सरकार के ऐलान के तहत वैट के बराबर की धनराशि की प्रतिपूर्ति से संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। लाल बहादुर शास्त्री पर बनी फिल्म को भी टैक्स में छूट दी जाएगी।

4- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 में तीसरे संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी। सरकार क्लस्टर फॉर्मिंग को बढ़ावा देगी। प्राविधिक सहायकों की नियमित योग्यता में बदलाव का प्रस्ताव भी पास। कृषि सेवा नियमावली में बदलाव कर चयन प्रक्रिया भी बदली गई। प्राविधिक सहायक की भर्ती में बीएससी कृषि के अलावा कुछ अन्य डिग्री धारक भी आवेदन कर सकेंगे।

5- प्रदेश की 23 सहकारी चीनी मिलों को 3221.63 करोड़ रुपये कैश क्रेडिट सहकारी बैंकों से देने के प्रस्ताव को मंजूरी। सहकारी 23 चीनी मिलों को पेराई सत्र 2019-20 में 3221.63 करोड़ कैश क्रेडिट दिया जाएगा। गुड़/खांडसारी इकाइयों एक उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 17 के खंड (3 ) द्वितीय के अंतर्गत समाधान योजना लागू किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।

6-राज्य की गुड़ एवं खांडसारी इकाइयों के एकमुश्त समाधान योजना से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर। कृषि निर्यात पर नई पॉलिसी।

7-उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2019 के प्रख्यापन का प्रस्ताव पास। कृषि निर्यात को बढ़ाने और 2024 तक कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य तय।

8-उत्तर प्रदेश आबकारी मदिरा एवं शराब प्रक्षालन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव पास। पोर्टेबल और नॉन-पोर्टेबल व्यवस्था में बदलाव करने का प्रस्ताव पास। उत्तर प्रदेश आबकारी मदिरा एवं शराब प्रक्षालन अधिनियम में भी संशोधन। अब पॉर्टेबल एल्कोहल और एथनाल के टैंकर में होगी डिजिटल लॉकिंग। जीपीआरएस से निगरानी भी होगी।

9-औरैया जिले के दिबियापुर में बस स्टेशन निर्माण कराने के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर मुहर। दिबियापुर में बस स्टेशन के निर्माण के लिए 2.347 हेक्टेयर भूमि मुफ्त उपलब्ध कराई गई। डेड़ साल में चार करोड़ रुपये की लागत से निर्माण पूरा होगा।

10-जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र के बीच आने वाली ग्राम समाज एवं अन्य सरकारी भूमि को नि:शुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को देने के प्रस्ताव को मंजूरी। 11-राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राज्य विधानसभा मंडल के दोनों सत्रों को चलाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी। विशेष सत्र दो अक्टूबर सुबह 11 बजे से 3 अक्टूबर की देर रात तक लगातार चलेगा। गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल समेत विकास के 17 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगातार चर्चा होगी। गांधी जी के विचारों और नीतियों पर बात होगी। इसमें विधानसभा व विधान परिषद का सत्र चलाया जाएगा। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर विकास के 17 बिंदुओं पर सदन में चर्चा कराई जाएगी।

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