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बड़ी राहतः अनिवार्य लाइसेंस के नियमों में छूट, अब चार क्षेत्रों में ही लाइसेंस जरूरी

नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लाइसेंस और इंस्पेक्टर राज से उद्यमियों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत अब तंबाकू, रक्षा उपकरणों, खतरनाक रसायनों और औद्योगिक विस्फोटक (Industrial Explosives) को छोड़कर किसी भी सामान के लिए अनिवार्य लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

सरकार की ओर से गुरुवार को ये जानकारी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा, “DPIIT (उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग को बढ़ावा देने के लिए विभाग) किसी अन्य मामले में लाइसेंस जारी नहीं कर रहा है, प्रेस नोट 17 (1984 सीरिज) अप्रासंगिक हो गया है। ऐसे में प्रेस नोट को वापस ले लिया गया है।” एक अन्य प्रेस नोट में यह स्पष्ट किया गया है कि रक्षा क्षेत्र में किसी भी हिस्से या सामान के निर्माता के लिए कोई भी औद्योगिक/शस्त्र लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वे विशेष रूप से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लिस्टेड न हों।

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