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बरेली @BareillyLive. किशोरी को बहलाकर नशीला लड्डू खिलाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट उमाशंकर कहार ने 20 वर्ष सश्रम कारावास और 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 10 हजार रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा मिलेंगे।

सरकारी वकील राजीव तिवारी और आलोक प्रधान ने बताया कि सुभाष नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 13 अक्टूबर 2020 को अभियुक्त बदायूं दातागंज ग्राम सलेमपुर निवासी शिवशंकर उर्फ शंकर उनकी बेटी को बहलाकर अपने गांव सलेमपुर ले गया। उसके साथ गलत काम किया।

पुलिस के दबाव में आरोपी तीन दिन बाद बेटी को एक भट्टे पर छोड़ गया। पुलिस ने 15 अक्टूबर 2020 को मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। 17 अक्टूबर को पुलिस ने बेटी को गांव रौंधी से बरामद किया था। बाल कल्याण समिति की ओर से 29 अक्टूबर को उन्हें बेटी की सुपुर्दगी मिली। इसके बाद पुलिस ने मामले में दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ा दी। शासकीय अधिवक्ता ने मामले में सात गवाह पेश किए थे।

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