बरेली @BareillyLive. बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) प्रदेश का पहला प्राधिकरण है जहां एक साल में तीन योजनाएं धरातल पर आएंगी। इनसे उद्योग स्थापित होंगे और सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। यह जानकारी बीडीए उपाध्यक्ष मानिकनंदन ए ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के साथ नाथधाम और टीपीनगर योजना छह महीने में पूरी हो जाएंगी।
बीडीए कार्यालय में उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण के एक साल में किये जाने वाले कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बीडीए की रामगंगा नगर योजना में बचे हुए 200 प्लॉट का पंजीकरण हो रहा है। कुदेशिया फाटक के पास स्काईवॉक अपार्टमेंट्स के पंजीकरण एक सप्ताह में खोल दिए जाएंगे। छह महीने में रामायण वाटिका, तीन महीने में बीडीए का नया कार्यालय, तीन महीने में रामगंगा नगर में स्पोर्ट्स स्टेडियम और छह महीने में कनवेंशन सेंटर तैयार हो जाएगा। इस अवसर पर बीडीए योगेन्द्र कुमार और अधिशासी अभियंता एपीएन सिंह भी उपस्थित थे।
वीसी बीडीए मानिकनंदन ए ने बताया कि 15 साल पुरानी रामगंगा नगर योजना से दो महीने में पूरी करके बीडीए अब अगले प्रोजेक्ट ग्रेटर बरेली की तरफ ध्यान देगा। बताया कि ग्रेटर बरेली के लिए 200 हेक्टेयर भूमि खरीदी जा चुकी है। रामगंगा नगर में दो महीने में बिजली और पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बदायूं रोड के एमएसएमई सेक्टर के लिए 500 आवेदन और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए एक हजार आवेदन आए हैं। परसाखेड़ा के लिए एक सप्ताह में डिमांड सर्वे शुरू करा दिया जाएगा।
भू-उपयोग बदलने के बाद स्वीकृत कराएं नक्शा
वीसी बीडीए ने बताया कि मास्टर प्लान में 18 मीटर और इससे ज्यादा चौड़ी सड़क को बाजार स्ट्रीट भू-उपयोग लागू किया गया है। इस तरह के मार्गों पर आवासीय और मिश्रित भू-उपयोग के मानचित्र स्वीकृत हो सकते हैं। शहर के प्रमुख मार्गों पर कामर्शियल भू उपयोग तय किए गए हैं। लोग भू-उपयोग के अनुसार मानचित्र स्वीकृत करा लें। जिन लोगों के आवासों में कामर्शियल गतिविधि संचालित हो रही हैं वह जल्दी से जल्दी अपना नक्शा जमा कर दें। जिन लोगों के पास बदले भू उपयोग का नक्शा नहीं होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हरियाली के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से समझौता
वीसी बीडीए ने बताया कि शहर में हरियाली के लिए बैंक आफ बड़ौदा के साथ मिलकर बीडीए 15 हजार पौधे लगाएगा। इन पौधों की 18 महीने तक देखरेख बैंक करेगा। बीडीए ने पौधों की देखरेख के लिए उद्यमियों, अस्पताल और नर्सिंग होम, व्यापारी, निजी संस्थाओं को जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया है। मियावाकी जंगल की तर्ज पर पौधरोपण किया जाएगा।
मानक पूरे करें तभी वैध की जाएंगी अवैध कॉलोनियां
बीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि अवैध कॉलोनी को वैध कराने में नौ मीटर चौड़ी सड़क और पार्क सहित अन्य मानक पूरे करना अनिवार्य हैं। बिना मानक पूरे हुए बिना प्राधिकरण किसी कॉलोनी को वैध नहीं करेगा। बताया कि आचार संहिता हटने के बाद से अब तक प्राधिकरण ने 50 अवैध कालोनियों को ध्वस्त किया है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।