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Bareilly: नहीं चल रहा इन्कम टैक्स पोर्टल, कैसे जमा होंगे 31तक आइटीआर

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ITBA सचिव ने वित्तमंत्री को भेजा ज्ञापन, करदाताओं के हित में 31अगस्त की जाये रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि

BareillyNews: आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई नजदीक आ गयी है किंतु इन्कम टैक्स विभाग का पोर्टल इतना धीमा चल रहा है कि आईटीआर फाइल ही नहीं हो पा रहे हैं। विभाग की इस तकनीकी खामी का खामियाजा करदाताओं को विलम्ब शुल्क के रूप में भुगतना होगा। वहीं समय कम और पोर्टल सही न चलने के कारण कर अधिवक्ताओं तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स पर अत्याधिक मानसिक दबाव बना हुआ है। #BareillyLive

पोर्टल की तकनीकी खराबी की वजह से करदाताओं पर लेट फीस के रूप पड़ने वाले आर्थिक बोझ व सीए – कर अधिवक्ताओं को मानसिक तनाव से बचाने के लिए इन्कम टैक्स बार एसोसिएशन, बरेली के सचिव मुकेश कुमार मिश्रा ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन को पत्र प्रेषित कर वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयकर रिटर्न जमा करने की तारीख 31 जुलाई से बढा़कर 31अगस्त करने की मांग की है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि आयकर का विभागीय पोर्टल विगत 15 दिनों से बेहद खराब चल रहा है जिस कारण करदाताओं के आईटीआर फाइल नहीं हो पा रहे हैं।वहीं पोर्टल की धीमी गति के कारण करदाताओं के फार्म 26 एएस, एआईएस व टीआईएस फार्म डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में 31 जुलाई तक सभी करदाताओं के आईटीआर जमा हो पाना संभव नहीं है।

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आईटीबीए सचिव ने पत्र में यह भी लिखा है कि 31 जुलाई 2024 के बाद पेनल्टी सहित रिटर्न फाइल करने का प्रावधान है इसलिए करदाताओं का आर्थिक नुकसान बचाने बापू प्रोफेशनल्स की मानसिक तनाव कम करने के लिए आइटीआर जमा करने का समय एक महा बढ़ाया जाए साथ ही पोर्टल की तकनीकी खराबी को अभिलंब दुरुस्त कराया जाए ताकि सुचारू रूप से कार्य किया जा सके।

जुलाई माह में जीएसटी रिटर्न के अतिरिक्त जीएसटी के विभिन्न फार्मों को जमा कराने का भी प्रोफेशनल्स पर काफी दबाव है। कार्य के अनावश्यक बोझ से हो रहे तनाव की वजह प्रोफेसनल्स के स्वास्थ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। रात में जागकर काम करने पर भी रिटर्न फाइल करना संभव नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के विकास में योगदान करने वाले करदाताओं को विलम्ब शुल्क के आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की तारीख 31 अगस्त तक बढा़या जाना सभी के लिए  हितकर रहेगा।

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