लखनऊ। उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने महिला उत्पीड़न पर लगाम लगाने के लिए जिम, योग केन्द्र, ब्यूटी पार्लर, सैलून और टेलर की दुकानों पर महिला ट्रेनर और कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। इस संबंध में आदेश आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने जारी किया है। आयोग का मानना है कि इस फैसले से महिलाओं की सुरक्षा के साथ-साथ उनके लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
इस आदेश के अनुसार कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सीसीटीवी एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है। महिलाओं से संबंधित वस्त्र आदि की बिक्री की दुकानों पर भी महिला कर्मचारियों का होना अनिवार्य है। नाट्य कला केन्द्रों में महिला डान्स टीचर एवं डीवीआर सहित सक्रिय दशा में सीसीटीवी का होना अनिवार्य है। साथ ही बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने के लिए महिला टेलर एवं सक्रिय सीसीटीवी का होना भी अनिवार्य है। आयोग ने निर्देश दिये हैं कि विद्यालयों की बसों में महिला सुरक्षाकर्मी या महिला शिक्षिका भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
महिला आयोग के निर्देश हैं कि इन सभी संस्थानों के कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इस नियम का पालन छोटे शहरों में भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संस्थानों को इस बदलाव के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, ताकि वे बिना किसी बाधा के इस नियम का पालन कर सकें।