नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए कहा है कि इसका दुरुपयोग बेहद खतरनाक है। सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या से निपटने के लिए गाइडलाइन बनाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने को वैधानिक दिशानिर्देशों तैयार करने के लिए एक निश्चित समय सीमा बताने को भी कहा है। साथ ही तीन सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा कि हमें ऐसी गाइडलाइन की सख्त जरूरत है ताकि ऑनलाइन अपराध और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी डालने वाले लोगों को ट्रैक किया जा सके। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बारे में हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास इसे रोकने की तकनीक नहीं है। यदि सरकार के पास इसे रोकने की तकनीक है तो इस पर काम किया जाए। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने तो यहां तक कहा कि सोशल मीडिया के लिए सख्त दिशानिर्देश जरूरी हैं। हालात ऐसे हैं कि हमारी प्राइवेसी तक सुरक्षित नहीं है।