बरेली। डिजिटल होते भारत में आधार आम से लेकर खास तक सभी लोगों की पहचान बन चुका है। इसके बिना ज्यादातर काम बहुत मुश्किल हैं। अधिकतर डाक्यूमेंट को आधार के साथ जोड़ा जा रहा है और जो ऐसा नहीं करता उसके तमाम काम रुक जा रहे हैं। इसी को देखते हुए हमारी सलाह है कि आप 30 सितंबर 2019 तक अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ लीजिए यानी  लिंक कर लीजिए, अन्यथा पैन कार्ड के रद्द होने के साथ ही अन्य तमाम परेशानियां भी हो सकती हैं।

आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगले पांच दिनों के अंदर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया तो क्या होगा? इसका पहला ओर सीधा सा सवाल है कि ऐसा नहीं करने पर आगामी 1  अक्टूबर 2019 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय  (Inactive) हो जाएगा। ऐसे में आपके तमाम लेन-देन रुक सकते हैं। नए नियम के अनुसार उन व्यक्तियों को जिनके पास पैन कार्ड है, उन्हें पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। यदि आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड स्वीकार नहीं किया जाएगा और वह किसी काम का नही रहेगा।

पैन कार्ड को आधार से ऐसे लिंक करें

Step 1:

सबसे पहले आयकर विभाग की e-Filing Website www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में “Link Aadhaar” का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करे। अब आपके सामने एक विंडो ओपन होगी।

Step 2:

विंडो ओपन होने के बाद इसमें आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर, और आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम है उसे लिखना है।

Step 3:

अगले विकल्प में आपको “I Have Only Year Of Birth In Aadhaar Card” का विकल्प दिखाई देगा। अगर आपके आधार कार्ड में आपकी पूरी Date Of Birth लिखी है तो इस पर Tick ना करें और अगर सिर्फ Birth Year लिखा हुआ है तो इस ऑप्शन को Tick कर दें।

Step 4:

नाम लिखने के बाद अब कैप्चा कोड को भर दीजिए। अगर आपने कैप्चा कोड का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो OTP को ना लिखें। आप Captcha Code या OTP में से किसी एक ऑप्शन का चयन कर सकते हैं।

अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा जिसे OTP बॉक्स में लिखें। इसके बाद “Link Aadhar” पर क्लिक करें, क्लिक करते ही पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।


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