नई दिल्ली। (Income Tax Budget 2025) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट (Budget 2025) लोकसभा में पेश किया। इसमें मध्यमवर्ग के आयकरदाताओं (income tax payers) को बड़ी राहत दी गई है। अब 12 लाख रुपये का आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही पिछले 4 साल का आयकर रिटर्न (income tax return) एकसाथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजंस के लिए टीडीएस (TDS) की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख रुपये की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यह बदलाव नई कर व्यवस्था के तहत किया गया है। इससे पहले 7 लाख रुपये की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75000 रुपये ही रखा गया है। अब 24 लाख की आय पर अब 30 प्रतिशत आयकर लगेगा। वहीं 75 हजार रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट होगी। साथ ही 15-20 लाख रुपये की आय पर 20% का टैक्स होगा। 8-12 लाख की आय पर 10 प्रतिशत आयकर देना होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि टीडीएस की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा. सीनियर सिटिजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी की जा रही है। उनके लिए ब्याज पर छूट 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जा रही है। TDS-TCS में कमी की जाएगी।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इनकम टैक्स पर नया कानून बनेगा। इसके लिए अगले सप्ताह संसद में एक अलग से इनकम टैक्स बिल आएगा।
आयकर स्लैब (Income tax slab)
आय | टैक्स |
4-8 लाख | 5% |
8-12 लाख | 10% |
12-16 लाख | 15% |
16-20 लाख | 20% |
20-24 लाख | 25% |
24 लाख से ज्यादा | 30% |
कब कितनी बदली इनकम टैक्स की छूट?
2005 : 1 लाख रुपये
2012 : 2 लाख रुपये
2014 : 2.5 लाख रुपये
2019 : 5 लाख रुपये
2023 : 7 लाख रुपये
2025 : 12 लाख रुपये