बरेली। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने आयकर रिटर्न (Income tax return) और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Taxa Audit Report) दाखिल करने की समयसीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2019 कर दी है। पार्टनरशिप फर्म, को-ऑपरेटिव सोसायटीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और ऐसे उद्यम जिनका सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से अधिक है, यह समयसीमा उनके लिए बढ़ाई गई है। आम करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 30 जुलाई होती है और उसमें कोई राहत नहीं दी गई है।
टैक्स एवं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट मनीष पांडे ने कहा कि आयकर विभाग ने यह समयसीमा उन कंपनियों और सोसायटीज के लिए बढ़ाई है जिनके इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जारी करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।
इससे पहले यह अफवाह फैली थी कि आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढा दी है। सोशल मीडिया पर आयकर विभाग के उस नोटिफिकेशन का खूब प्रसार भी हुआ था। हालांकि, आयकर विभाग ने 24 सितंबर 2019 को इसका खंडन करते हुए और कहा था कि ऐसी खबरें फर्जी हैं।