The Voice of Bareilly since 2010

ससुराल से निकाली गई महिला कहीं भी दर्ज करवा सकती हैं केसः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ससुराल में प्रताड़ना से त्रस्त महिलाओं को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि घर से बाहर निकाली गई महिला अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ उस स्थान पर आपराधिक मामला दर्ज कर सकती है जहां उसने शरण ली है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की रूपाली देवी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि महिला को अब अपने ससुराल वालों के खिलाफ उस स्थान से भी शिकायत दर्ज करवाने की आवश्कता नहीं है, जहां उसका वैवाहिक घर है। कोर्ट ने कहा की पीड़िता या तो अपने माता-पिता के घर से या फिर जहां उसने शरण ली हुई है, वहीं से कार्रवाई शुरू कर सकती है। 

गौरतलब है कि अभी तक नियम था कि महिला को उसी जगह  मामला दर्ज करवाना पड़ता थ जहां उसका वैवाहिक घर है। लेकिन, अब सुप्रीम कोर्ट की पीठ के इस फैसले से महिलाओं को काफी राहत मिलेगी।

error: Content is protected !!