प्रयागराज। विशेष अदालत (एमपीएमएलए) ने घोसी से बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी, अपमानित करने, जान से मारने की धमकी देने और आईटी एक्ट की धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं।
अदालत ने गुरुवार को अतुल राय की ओर से दी गई आरोप से उन्मोचित किए जाने की अर्जी खारिज कर दी थी। मामले की सुनवाई विशेष अदालत के जज डॉ. बालमुकुंद कर रहे हैं।
मामला वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि अतुल राय ने सात मार्च 2018 को अपनी पत्नी से मिलवाने के बहाने चितईपुर स्थित अपने फ्लैट में पीड़िता को बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। यह भी आरोप है कि अतुल राय ने अश्लील वीडियो बनाई और उसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल किया था। अतुल राय ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी।
शपथ लेने के मामले की सुनवाई पूरी
अतुल राय ने अदालत में अर्जी देकर मांग की थी कि उन्हें पुलिस अभिरक्षा में पेरोल पर संसद शपथ लेने के लिए भेजा जाए। विशष अदालत ने अतुल राय की अर्जी पर सुनवाई पूरी कर ली और निर्णय के लिए शनिवार की तारीख नियत की है। विशेष लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह और एडीजीसी राजेश गुप्ता और पीड़िता के अधिवक्ता प्रमोद सिंह नीरज ने आदि ने अर्जी का विरोध किया है।