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हाईकोर्ट का ममता सरकार को आदेश- हटाएं नागरिकता कानून लागू ना करने वाले विज्ञापन

कोलकाता। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में अपनी पूरी ताकत झोंक देने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा झटका दिया। मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति राधाकृष्णन की खंडपीठ ने तृलमूल कांग्रेस सरकार को नागरिकता संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करने संबंधी सभी विज्ञापनों को हटाने का आदेश दिया है।

इस मामले में हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं।

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने कहा कि विज्ञापनों को अभी के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि विज्ञापन अभी भी पश्चिम बंगाल पुलिस की वेबसाइट पर दिखाई दे रहे थे। हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 9 जनवरी को तय की है। 

ममता बनर्जी ने कहती रही हैं कि उनकी सरकार सीएए और एनआरसी को लागू नहीं करेगी। आपको याद होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री कह चुके हैं कि असम के बाद  सरकार देशभर में एनआरसी को लागू करेगी। 

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