लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार तीन तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक सहायता देगी। इसकी रूप-रेखा तैयार हो चुकी है। इसके अनुसार, तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को प्रति वर्ष 6 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। राज्य में तीन तलाक़ से पीड़ित लगभग 5 हज़ार मुस्लिम महिलाएं हैं। इस योजना के तहत अन्य धर्मों की तलाकशुदा महिलाओं को भी फ़ायदा मिलेगा। तलाकशुदा हिंदू महिला को भी सालाना 6 हजार रुपये सरकार के तरफ से दिए जाएंगे।
इस योजना को जनवरी 2020 से ही शुरू करने की तैयारी है। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में इसको मंज़ूरी दी जाएगी। उप्र के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह वादा मुस्लिम महिलाओं से ट्रिपल तलाक़ क़ानून लाने के बाद किया था, आज उस वादे को सरकार पूरा कर रही है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए पीड़ित महिलाओं को किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने होंगे। एऱआईआर की कॉपी और कोर्ट में चल रहा मुकदमा ही इस योजना का लाभ पाने का आधार माना जाएगा। गौरतलब है केंद्र की मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी और सुरक्षा के लिए ट्रिपल तलाक़ क़ानून बनाना चुकी है। इस क़ानून के बनने के बाद तीन तलाक़ अपराध की श्रेणी में आता है।