नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोएडा से दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम को जोड़ने वाले कालिंदी कुंज मार्ग पर चल रहे धरना-प्रदर्शन के मामले में ऐक्शन लेने का आदेश दिया है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में शाहीन बाग में चल रहे धरना-प्रदर्शन के चलते राष्ट्रीय राजधानी का बेहद व्यस्त रहने वाला यह मार्ग एक महीने से भी ज्यादा समय से बंद है। इसके चलते लाखों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

शनिवार को छात्र-छात्राओँ का पक्ष रखने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नवीन चावला ने दिल्ली पुलिस को सड़क बंद होने के मसले पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। सरिता विहार रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि 15 दिसंबर 2020 से इस सड़क के बंद होने के चलते स्कूली छात्र-छात्राओं को परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। कई छात्र-छात्राओं की पढ़ाई का ऐसे समय में नुकसान हो रहा है, जब उनकी बोर्ड परीक्षाओं में कुछ ही दिन का समय बचा है।

याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए वकील अमरेश माथुर ने हाईकोर्ट में कहा कि फरवरी और मार्च में 10वीं और 12वीं की प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाएं हैं। लेकिन, कालिंदी कुंड मार्ग बंद होने की वजह से मथुरा रोड पर भारी जाम लग रहा है। इसकी वजह से छात्र-छात्राएँ स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। इससे उनकी पढ़ाई और करियर बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

गौरतलब है कि कालिंदी कुंज रोड बंद होने की वजह से स्कूली छात्र-छात्राओं की काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा से सरिता विहार के विद्यालयो में आने-जाने वाले बच्चों को एक से डेढ़ घंटे का अतिरिक्त समय लेकर निकलना पड़ रहा है। इस दौरान वे भयंकर जाम से जूझते हैं और कई बार उन्हें विद्यालय पहुंचने में देरी हो जाती है।

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