ज्ञानवापी केस :वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी ये फ़ैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनाया है।इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है…हाई कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से इस बारे में याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक़, फ़ैसला सुनाते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा, ”केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स और संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ज़िला जज के सुनाए फ़ैसले पर रोक लगाने की कोई वजह नहीं है.”
17 जनवरी और 31 जनवरी को सुनाए फ़ैसले में वाराणसी की ज़िला अदालत ने जिलाधिकारी को प्रॉपर्टी का रिसीवर नियुक्त किया था और व्यास तहखाने में पूजा करवाने की बात कही थी।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने हाई कोर्ट के फ़ैसले के बारे में मीडिया से कहा, ”अदालत ने याचिका को ख़ारिज कर दिया है। पूजा पर कोई रोक नहीं है। पूजा नियमित तौर पर चलती रहेगी। ”